मऊ। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एमपी एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी की कोर्ट में बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से लिंक न होने के कारण नहीं हो सकी। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के फर्जी असलहा प्रकरण कहा है। एसीजेएम ने मुख्तार के अधिवक्ता दारोगा सिंह को सुनने के बाद मामले में अगली पेशी के लिए 13 मई की तिथि नियत की। अभियोजन के अनुसार, दक्षिण टोला थाना में तत्कालीन थानाध्यक्ष निहाल नंदन की तहरीर पर मुख्तार अंसारी के विरुद्ध फर्जी असलहा प्रकरण में की गई पैरवी को आधार मानते हुए एफआईआर दर्ज हुई थी। जिसमें मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों को आरोपी बनाया गया था। उक्त मामले में सोमवार को कोर्ट में पेशी होनी थी। लेकिन वीडियो कांफ्रेंसिंग से लिंक न होने के कारण मुख्तार अंसारी पेश नहीं हो सके। मामले मे आरोप तय होना है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 मई की तिथि नियत की। संवाद