मऊ। गैंगस्टर एक्ट के मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से सोमवार को हुई। मामले में साक्ष्य की कार्यवाही होनी है, लेकिन कोई गवाह कोर्ट में पेश नहीं होने से कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 21 अक्तूबर की तिथि नियत की। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, तत्कालीन थानाध्यक्ष संदीप सिंह की तहरीर पर मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध राम सिंह मौर्य व सिपाही सतीश की हत्या के मामले को आधार बनाते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। मामले में साक्ष्य की कार्रवाई चल रही है। सोमवार को कोई साक्षी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ, जिसके चलते विशेष न्यायाधीश ने साक्ष्य के लिए 21 अक्तूबर की तिथि तय की। संवाद