फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mau News: बांदा जेल से मुख्तार अंसारी की वीसी से हुई पेशी

विज्ञापन
विज्ञापन
मऊ। अवैध असलहा और गैंगेस्टर एक्ट समेत तीन मामलों में बुधवार को मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बांदा जेल से पेशी हुई। सीजेएम एमपी/एमएलए श्वेता चौधरी की अदालत ने साक्ष्य के लिए असलहा मामले में 20 दिसंबर की तिथि नियत किया। वहीं, गैंगेस्टर के दो मामलों में विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए दिनेश चौरसिया ने 13 दिसंबर की तिथि नियत की है। पहला मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष निहाल नंदन की तहरीर पर मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों के खिलाफ अवैध असलहा मामले में की गई पैरवी को आधार मानते हुए मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले की विवेचना कर मुख्तार अंसारी सहित छह लोगों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। एक आरोपी की मौत हो चुकी है। मामला सीजेएम एमपी/एमएलए की कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें साक्ष्य की कार्यवाही चल रही है। सीजेएम ने शेष साक्ष्य के लिए 20 दिसंबर की तिथि नियत की है। दूसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। असलहा मामले में दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी /एमएलए कोर्ट के न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। एडीजे ने शेष साक्ष्य के लिए 13 दिसंबर की तिथि नियत किया। तीसरा मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हत्या के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध तत्कालीन थानाध्यक्ष संदीप सिंह की तहरीर पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए की कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें साक्ष्य की कार्रवाई चल रही है। विशेष न्यायाधीश ने मामले में 13 दिसंबर की तिथि नियत की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें