मऊ। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने मुख्तार अंसारी के करीबी की 12.96 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए हैं। इस करीबी पर जिले के विभिन्न थानों में कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही है। जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के करीबियों पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। डीएम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए सरायलखंसी थाना क्षेत्र के आदेडीह बिचला निवासी हाजी मुख्तार द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन से मौजा जहांगीराबाद अर्बन, बाईपास रोड, थाना कोतवाली नगर तहसील सदर स्थित गाटा संख्या 446 /2, 444 रकबा 648 वर्ग मीटर, गाटा संख्या 443/2, 444 रकबा 218.6 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 444/3, 451 रकबा 433 वर्ग मीटर कुल रकबा 1299.6 वर्ग मीटर में निर्मित फातिमा कांप्लेक्स भवन को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल अचल संपत्तियां खड़ी की हैं, उन्हें चिह्नित कर उनके खिलाफ भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।