फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

तहसीलदार सदर पर 25 हजार का जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
मऊ। राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुुुमार तिवारी ने एक मामले की सुनवाई करते हुए जन सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना न देने पर जनसूचना अधिकारी तहसीलदार सदर के ऊपर 25 हजार रुपया अर्थदंड लगाया है। साथ ही रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग को निर्देश दिया है कि तहसीलदार सदर के वेतन से तीन समान मासिक किस्तों में धनराशि जमा कराई जाए। मामले के अनुसार, फैजुल्लाहपुर गांव निवासी रत्नेश कुमार राय ने तहसीलदार सदर से गांव निवासी सुरेंद्र राय पुत्र विश्वनाथ का तहसील के कंप्यूटर में बनी सूची में नाम होने के बावजूद सूखा राहत का चेक उसके खाता में नही पहुंचने के संबंध में जनसूचना अधिकार अधिनियत के तहत सूचना मांगी थी। लेकिन उसे सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई। इस पर उसने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल करते हुए सूचना उपलब्ध कराए जाने का आदेश दिए जाने की मांग की। आयोग के आदेश के बावजूद उसे सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। जिसे गंभीरता से लेते राज्य सूचना आयुक्त ने जनसूचना अधिकारी तहसीलदार सदर को आदेश के अवहेलना का दोषी पाया और 250 रुपया प्रतिदिन का अर्थदंड लगाया। जिसकी अधिकतम सीमा 25 हजार निर्धारित की।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें