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सीओ ,कोतवाल समेत आठ पुलिसकर्मी हत्या के प्रयास में कोर्ट में तलब,सम्मन जारी

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मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद शर्मा ने हत्या का प्रयास और गलत तरीके से निरुद्ध करने के मामले में वादी मुकदमा की ओर से दाखिल प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र की सुनवाई के बाद क्षेत्राधिकारी अजय कुमार सिंह , कोतवाल परमानंद मिश्रा ,एसओजी प्रभारी आनंद कुमार सिंह, एसआई रामबाबू पांडेय, राजेश सिंह, राजेश पांडेय, जगदंबा पांडेय एवं प्रदीप राय उर्फ राजू राय की हत्या का प्रयास, मारपीट और गलत तरीके से निरुद्ध करने के मामले में सम्मन जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तिथि नियत किया। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है।मामले के अनुसार दोहरीघाट थाना क्षेत्र के फरसरा खुर्द गांव निवासी गंगा प्रसाद राय की तहरीर पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश और एसपी के निर्देश पर तीन अक्टूबर 2015 को दोहरीघाट थाने में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप है कि नौ अप्रैल 2015 को तीन बजे शाम एसओ परमानंद मिश्र ने वादी के लड़के ज्ञानेश (22) को पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया। पूछताछ के दौरान मारापीटा और करंट लगाने के साथ मुंह में तार डाल दिया जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। ट्रामा सेंटर बीएचयू के डॉक्टर ने आपरेशन कर उसके पेट से तार निकाला। पुलिस की करतूत से निराश वादी ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया। हाईकोर्ट ने एसपी को मामले में रिपोर्ट दर्ज कर सीओ स्तर के अधिकारी से विवेचना कराने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के आदेश और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दोहरीघाट थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने लीपापोती करके अंतिम रिपोर्ट लगा दिया। इससे नाराज वादी गंगा ने कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट निरस्त करने और आरोपियों को तलब करने की गुहार लगाई। सीजेएम ने संज्ञान लेते हुए सभी आरोपी पुलिस कर्मियों को सम्मन जारी करने का आदेश दिया।
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