घोसी।घोसी कोतवाली क्षेत्र के बनगावां निवासी सोफिया खातून के प्रार्थनापत्र पर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर घोसी कोतवाली पुलिस ने कटाई चंवर निवासी पति सहित तीन लोगों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली क्षेत्र के बनगाँवा निवासिनी सोफिया खातून पुत्री हदीश अहमद का विवाह शरीयत के अनुसार घोसी कोतवाली क्षेत्र के कटाई चंवर निवासी अयूब आलम शेख पुत्र अब्दुल रहमान के साथ 24 मई 2016 को हुआ था ।पीड़िता सोफिया खातून ने आरोप लगाया है कि पति ने धोखे में रखकर छल के साथ विवाह कराया । सोफिया का आरोप है कि इसके पूर्व अयूब का निकाह कटाई चंवर निवासिनी हिना परवीन पुत्री शमीम शेख से हो चुका है।विवाह के समय महर 5051 रुपये तय किया गया था।विवाह के समय पिता ने विदाई के दौरान एक लाख रुपये नकद ,दस थान सोने एवं छ: थान चांदी के जेवरात व लाखों रुपये का सामान दिया था।विवाह के समय विदा होकर ससुराल जाने पर सोफिया लगभग दो महीने पति के घर रही।इसके बाद मायके चली आई।इसके बाद गवना का समय आया तो पति द्वारा तीन लाख रुपयों की मांग की जाने लगी। पति का कहना था कि क्योंकि घोसी में जमीन खरीदना है, रुपये मायके वालों से मंगवाओ।30 नवम्बर 2016 को सोफिया को बिदा कराकर उसका पति अपने घर लाया। आरोप है कि ससुर अब्दुल रहमान एवं सास शहाना बेगम भी दहेज के लिए प्रताड़ना देने लगे ।इस बीच सोफिया को 20 अगस्त 2018को बेटा पैदा हुआ। आरोप है कि दहेज के तीन लाख रुपये न देने पर पति द्वारा सोफिया को गला दबाकर मारा पीटा गया और दस अक्टूबर 2018 को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। तब से वह आज तक मायके में रह रही है। इस संबंध में घोसी कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति अयूब आलम शेख,सास शहाना एवं ससुर अब्दुल रहमान के विरुद्ध धारादहेज उत्पीडन की धराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।