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हत्या में दोषी पांच को आजीवन कारावास

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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक रामराज ने हत्या के मामले में सोमवार को दोषी पाए गए पांचों आरोपियों को सुनवाई के बाद मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 45-45 हजार रुपया अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, अमिला कोट गांव निवासिनी कुसुम राय पत्नी अजेंद्र राय उर्फ दंगल राय की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें गांव के ही दुर्गेश राय पुत्र जयप्रकाश राय, नितिन राय पुत्र दुर्गेश राय, शिवम उर्फ बबलू राय पुत्र वृजबिहारी राय, तुषारकांत राय पुत्र जयप्रकाश राय तथा सेमरी जमालपुर गांव निवासी विश्राम राय पुत्र महादेव को आरोपी बनाया गया था। वादिनी का कथन था कि जमीन के विवाद को लेकर 11 अप्रैल 2007 की शाम को उसके पति अजेंद्र राय उर्फ दंगल राय को आरोपीगण मोटर साइकिल पर बैठाकर ले गए तथा पांडेयपार विद्युत स्टेशन के पास गोली मार दी। इलाज के दौरान दंगल की मौत हो गई। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण दुर्गेश राय, नितिन राय, शिवम उर्फ बबलू राय, तुषारकांत राय और विश्राम राय को हत्या का दोषी पाया था। मंगलवार को सभी को जिला जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया। एडीजे ने पांचों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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