मऊ। अनियमितता की विभागीय रिपोर्ट के आधार पर मंडलीय सहायक आयुक्त (औषधि) ने सोमवार को तीन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों और तीन निजी दवा दुकानों का लाइसेंस सात दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। साथ ही इस अवधि में क्रय विक्रय को प्रतिबंधित कर दिया है। इस कार्रवाई से दवा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। पिछले दिनों जिले के समस्त दवा की दुकानों और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का निरीक्षण कराया गया था। निरीक्षण की रिपोर्टमंडलीय सहायक आयुक्त (औषधि)को भेजी गई थी। रिपोर्ट के आधार पर दवा विक्रेताओं को नोटिस जारी की गई थी। जवाब से संतुष्ट न होने पर सहायक आयुक्त (औषधि) ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जिला चिकित्सालय, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पहसा बाजार, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र नदवासराय, मान्या मेडिकल स्टोर बदुआगोदाम, रामा मेडिकल स्टोर ख्वाजाजहांपुर, बृज मेडिकल स्टोर बलिया मोड़ के लाइसेंस को सात दिनों के लिए निलंबित करने के साथ ही दवाओं के क्रय विक्रय को प्रतिबंध लगा दिया है। औषधि निरीक्षक राघवेंद्र सिंह ने बताया कि निलंबन की अवधि के दौरान औषधियों का क्रय-विक्रय किया जाना अवैधानिक होगा।