हलधरपुर। खाद्यान्न वितरण में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर कोटेदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत हलधरपुर थाने में केस दर्ज कराया गया। रतनपुरा के गहना ग्राम पंचायत के लाभार्थियों ने कोटेदार के खिलाफ राशन वितरण में गंभीर अनियमितता की शिकायत की थी। जिस पर एसडीएम अशोक कुमार ने आपूर्ति निरीक्षक शरद कुमार को जांच का निर्देश दिया था। आपूर्ति निरीक्षक शरद कुमार ने गहना के कोटेदार रामचंद्र के दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण में दुकान खुली थी। विक्रेता मौजूद था, लेकिन दुकान के बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा था। स्टाॅक और वितरण रजिस्टर नहीं मिला। जांच की रिपोर्ट आपूर्ति निरीक्षक ने डीएम को दी। वहां से अनुमोदन मिलने के उपरांत कोटेदार के विरुद्ध केस दर्ज कराई गई।