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Mau News: आरटीई के तहत प्रवेश न लेने पर शपथ पत्र देकर बताना होगा कारण

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मऊ। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) में चयन के बावजूद बच्चे का प्रवेश न कराने पर अभिभावकों को बच्चे का प्रवेश न कराने का शपथ पत्र देकर कारण बताना होगा। शासन से सीट का आवंटन के बावजूद नामांकन न कराने वाले बच्चों का ब्यौरा उपलब्ध का फरमान जारी किया है।
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आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। इस बार 542 निजी स्कूलों की 2938 सीटों पर दाखिले होने हैं। इसके लिए अभिभावक ऑनलाइन आवेदन करते हैं। जिला स्तर पर आवेदन के सत्यापन के बाद लॉटरी से बच्चों को स्कूल का आवंटन किया जाता है। प्रथम चरण में 680 बच्चों का निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया पूरी हो गई है। दूसरे और तीसरे चरण में निजी स्कूलों में दाखिला के लिए 981बच्चों का चयन हो गया है। लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने से प्रवेश प्रक्रिया लंबित थी। चौथे चरण के लिए प्रक्रिया चल रही है। बच्चों को स्कूल का आवंटन न होने के बावजूद कुछ अभिभावक मनचाहा स्कूल न मिलने के कारण बच्चों का नामांकन नहीं कराते हैं। इसमें विद्यालयों में गरीब बच्चों को मिलने वाली रिक्त सीटें रह जाती हैं। अब इन रिक्त सीटों का ब्यौरा जुटाने के लिए शासन ने विभाग से सीट आवंटन होने के बावजूद नामांकन न कराने वाले बच्चों का ब्यौरा मांगा है। शासन ने अभिभावकों से स्कूल में बच्चे का नामांकन न कराने का कारण और अभिभावक आवंटित किए गए स्कूल में बच्चे का नामांकन कराना चाहते हैं या नहीं का शपथ पत्र देने का निर्देश दिया है। ताकि आरटीई के तहत अधिक से अधिक गरीब बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराया जा सके।

कोट

आरटीई के तहत चयनित बच्चे का प्रवेश न कराने पर अभिभावकों को बच्चे का प्रवेश कराने या न कराने का शपथ पत्र देना होगा। निजी स्कूलों में नामांकन न कराने वाले चयनित बच्चों के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारियों से ब्यौरा मांगा गया है।
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आलोक कुमार सिंह

जिला समन्वयक

समग्र शिक्षा

बेसिक शिक्षा विभाग
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