गैंगस्टर एक्ट के तहत दक्षिण टोला थाने के प्यारेपुरा मुहल्ला निवासी तबरेज आलम का अवैध तरीके से अर्जित धन से शहर के रघुनाथपुरा मुहल्ला में 39.89 लाख की लागत से बता मकान कुर्क किया जाएगा। इस बाबत जिलाधिकारी अरुण कुमार ने आदेश पारित किया है। यह मकान तबरेज ने अपनी मां रुखसाना खातून के नाम से भूमि क्रय कर बनवाया है। पुलिस के अनुसार तबरेज आलम के खिलाफ दक्षिण टोला में विभिन्न धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिलाधिकारी ने इसके अतिरिक्त गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए चार लोगों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किया है।
रानीपुर थाने के ताहिरपुर निवासी नन्दलाल यादव उर्फ नंदे , मुहम्मद औफ निवासी विश्वनाथपुरा थाना दक्षिण टोला ,अंकित राय निवासी सूरजपुर थाना दोहरीघाट और उस्मान निवासी अलीनगर बड़ी कम्हरिया शहर कोतवाली को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं। इन सभी अपराधियों पर अलग-अलग थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है।जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को निष्कासन अवधि के दौरान इन पर कड़ी नजर रखने एवं जनपद की सीमा में प्रवेश न करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।