मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत ने चोरी के मामले में आरोपी को सुनवाई के बाद दोषी करार दिया। अदालत ने उसे चार साल कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज निवासी रविंद्र कुमार चौरसिया पुत्र आशीष चौरसिया को सरायलखंसी थाना की पुलिस ने चोरी के समान के साथ पकड़ा था। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी एडीजीसी फौजदारी नंदलाल भारती ने की। आरोपी रविंद्र कुमार चौरसिया ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इस पर एडीजे ने उसे दोषी करार देते हए चार वर्ष कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।