मऊ। जिला एवं सत्र जज सुनील कुमार ने जालसाजी कर धन के गबन के मामले में आरोपी पूर्व ग्राम प्रधान नत्थुपुर दिलीप शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन के बाद पारित किया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। विकासखंड दोहरीघाट में तैनात तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी विनोद कुमार चौहान की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान नत्थुपुर दिलीप शर्मा और सचिव राजेंद्र प्रसाद ने इंदिरा आवास योजना वर्ष 2014-15 में 70 हजार रुपये की अनियमितता की। मामले में आरोपी ग्राम प्रधान दिलीप शर्मा की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।