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अदालत के आदेश पर पिता पुत्र पर मुकदमा

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कोपागंज। 93 हजार रुपये हड़पने और धमकी देने आरोप में अदालत के आदेश पर स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम शहरोज निवासी सत्यपाल की तहरीर पर पुलिस ने शनिवार को ब्रह्मस्थान मऊ निवासी पिता और पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
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दर्ज मुकदमे के अनुसार सत्यपाल को वर्ष 2018 में खादी ग्रामोद्योग कंपोनेंट योजना के तहत सीमेंटेड चौखट, बाजू आदि बनवाने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया चिश्ती पुर, कोपागंज से आठ लाख रुपये ऋण दिया गया। बैंक द्वारा खाते में चार लाख रुपये भेज दिये गये। बाकी चार लाख रुपये का चेक आईआई इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर ब्रह्मस्थान निवासी रमाकांत शर्मा के नाम से मार्च 2018 में दिया गया।
आरोप है कि चेक पाने के बाद रमाकांत शर्मा ने 3,07,000 रुपये के उपकरण की आपूर्ति की। बाकी 93 हजार के सामान के लिए अगले दिन बुलाया । जब वे गये तो सामान नहीं दिया गया। दो वर्षों तक दौड़ाने के बाद भी सामान की आपूर्ति नहीं की गई। रुपये मांगने पर सत्यपाल को धमकी दी गई। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी और एसपी को प्रार्थनापत्र दिया लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर उसे अदालत का दरवाजा खटखटाया।
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मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस को आरोपी पर रुपये हड़पने और धमकी देने आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इसपर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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