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पारिवारिक कानून की दी गई जानकारी

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दीवानी कचहरी में प्रशिक्षण के दूसरे दिन पीएलवी को विधिक जानकारी देते अपर प्रधान न्यायाधीश आनंद ? - फोटो : MAU
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मऊ। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मंगलवार को चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन पराविधिक स्वयं सेवकों को न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारीगण ने पारिवारिक कानून के बारे में जानकारी दी। अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय आनंद प्रकाश सिंह ने पारिवारिक कानून, वैवाहिक कानून तथा तलाक के अंतर के सम्बंध में जानकारी दी। प्राधिकरण के सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने आपराधिक कानून, गिरफ्तारी तथा रिमाण्ड के बारे में जानकारी दी। प्रधान मजिस्ट्रेट जेजे बोर्ड प्रीति भूषण ने कहा कि बच्चों के विरुद्ध छोटे मामलों में नहीं केवल गंभीर मामलों में ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रुद्रप्रताप सिंह ने बाल विवाह निषेध अधिनियम तथा चाइल्ड हेल्प लाइन के सम्बंध में जानकारी दी। जेलर नागेश सिंह ने बताया कि आधुनिक समय में जेलों का उद्देश्य अपराधी को सिर्फ जेल में बंद रखना हीं नहीं है, उन्हें सुधार कर समाज में पुन:स्थापित करना है।
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