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भाजपा नेता सहित आठ आरोपी दोषमुक्त

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरलाल ने जालसाजी कर झूूठा साक्ष्य जुुटाने का षड्यंत्र करने के मामले में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश सहसंयोजक एचएन सिंह पटेल और पूर्व प्रमुख विद्युत प्रकाश यादव सहित आठ आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज कोतवाली क्षेत्र के ओझौली गांव निवासिनी ईसरावती की तहरीर पर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि उसके मोबाइल पर 26 दिसंबर 2010 को किसी अंजान ने सभी मुकदमे वापस नहीं लेने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। आरोप है कि वादिनी के लड़के कमलेश का अपहरण कर लिया गया। वादिनी की तहरीर पर दोहरीघाट थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस ने 28 दिसंबर 2010 को वादिनी के लड़के कमलेश को बरामद किया। कमलेश ने बयान में बताया कि आरोपियों के कहने पर उसने झूठी कहानी बनाकर फोन किया था। कहा गया था कि ऐसा करने पर मुदकमा खत्म होगा और पैसा भी मिलेगा। पुलिस ने कमलेश यादव के बयान के आधार पर उसे आरोपी बनाते हुए मामले में विवेचना कर कोतवाली घोसी क्षेत्र के बेलभद्रपुर गांव निवासी विद्युत यादव, सोनाडीह गांव निवासी हृदय नारायण सिंह, बडरांव गांव निवासी प्रवीण कुमार, बेलभद्रपुर गांव निवासी संजय यादव, टकटेऊवा गांव निवासी श्यामकेर यादव, हवाकापुरा अमिला निवासी दुर्गविजय यादव तथा ऊसरी बुजुर्ग गांव निवासी दुर्गेश यादव के विरुद्ध झूठा साक्ष्य गढने के मामले मे आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणिबहादुर सिंह ने चार गवाहों को पेश किया। जिला जज ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगणों को संदेह का लाभ देते दोषमुक्त कर दिया।
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