मऊ। विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर समस्त राजनैतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक हुई। डीएम ने कहा कि यदि मतपत्र पर किसी प्रकार का हस्ताक्षर किया जाएगा तो वह निरस्त हो जाएगा। लिहाजा मतदान प्रक्रिया को बखूबी समझ लेना होगा। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि जनपद में कुल 10 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। जिनमें से नौ क्षेत्र पंचायत कार्यालय एवं एक नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन में है। बताया कि मतदान नौ अप्रैल को सुबह आठ से शाम चार बजे तक होगा। 12 अप्रैल को मतगणना होगी। बताया कि मतदान के समय बैलेट पेपर के साथ मतदाताओं को बैगनी रंग की स्केच पेन उपयोग के लिए दी जाएगी। इसके अलावा किसी अन्य पेन, पेंसिल, बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग नहीं होगा। पहली वरीयता के लिए प्रत्याशी के नाम के सामने दिए गए कॉलम में एक अंकित करना होगा। किसी भी उम्मीदवार के नाम के सामने केवल एक अंक ही लगाएं। जिलाधिकारी ने बताया कि मतपत्र पर किसी भी प्रकार का हस्ताक्षर, मतदाता का नाम, शब्द, अंगूठा के निशान का प्रयोग नहीं करें। किसी प्रकार का टिक अथवा क्रास का प्रयोग वरीयता के लिए नहीं करे अन्यथा मतपत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी भानु प्रताप सिंह के अलवा नगर मजिस्ट्रेट त्रिभुवन तथा, समस्त राजनैतिक दलों के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।