मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने गैर इरादतन हत्या और दुष्कर्म के मामले में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, सेमऊर परदहा गांव निवासिनी वादिनी मुकदमा केवली देवी पत्नी मिलन राम की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि पुरानी रंजिश को लेकर आठ सितंबर 21 को उसके पति मिलन राम को आरोपी ने मारपीट कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान राममिलन की मौत हो गई। आरोपी मंगरू की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। दूसरा मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादिनी मुकदमा के साथ आरोपी ने छेड़छाड़ करने के साथ ही दुष्कर्म किया। आरोपी टेकई गांव निवासी हरि माधव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। जिसे सुनवाई के बाद जज ने खारिज कर दिया।