कोतवाली क्षेत्र के जमालपुर मुहल्ला निवासी महिला के प्रत्यावेदन पर कोर्ट ने महिला के पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया है। पुलिस ने आरोपी पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, जमालपुर निवासी 75 वर्षीय राजकुमारी उर्फ कुमारी पुत्री देवकी पत्नी स्व.गोरख ने न्यायालय में प्रत्यावेदन दिया कि वह अपने पिता की एकमात्र वारिस है। उसके पिता की मृत्यु 2012 में हो गई थी। वह अपने ससुराल आजमगढ़ जनपद के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के कोल मौना गॉव में रहने लगी। इस बीच उसके दो पुत्रों में से एक प्रेमचंद पैतृक आवास पर रहने लगा। उसने धोखाधड़ी और कूटरचित तरीके से मेरा भाई बताकर कागजातों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। पीड़ित महिला का कहना है कि उसका दूसरा पुत्र चतुरभान दिल्ली में रहता है।
जब महिला कुछ दिन पूर्व प्रेमचंद द्वारा उसकी जमीन बेचने की जानकारी हुुई तो वह मुहम्मदाबाद गोहना पहुंची और प्रेमचंद से पूछताछ की। जिस पर वह मारपीट पर अमादा हो गया और जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़ित कुमारी पत्नी स्व. गोरख के प्रत्यावेदन में बल पाए जाने पर न्यायालय ने विधवा के पुत्र प्रेमचंद पुत्र स्वर्गीय गोरख के खिलाफ धोखाधड़ी मारपीट और जान से मारने की धमकी आदि धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश पारित किया है। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में आरोपी पुत्र के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।