मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने हत्या के मामले में आरोपी महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला घोसी कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार नदवासराय गांव निवासी मोहम्मद सादिक खान पुत्र अबुलेश खान की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि संपत्ति के बंटवारे के विवाद को लेकर उसके बहनोई नोमान खान की 29 अक्टूबर को हत्या कर दी गई। मामले में आरोपी नदवासराय गांव निवासी मसूदा खानम पत्नी सलमान खान की ओर से जमानत की अर्जी दी गई । जिसे सुनवाई के बाद जिला जज ने खारिज कर दिया।