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दोहरे हत्या में आरोपी महिला की जमानत खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने दोहरे हत्याकांड में आरोपी महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। केस के अनुसार वादी मुकदमा इंद्रदेव शर्मा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि जमीन के विवाद को लेकर 22जून 2017 को लाठी डंडा से मारपीटकर धर्मदेव और झकड़ी की हत्या कर दी गई। मामले में आरोपी महिला खड़ीचा गांव निवासी शारदा देवी पत्नी धारा की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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