मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन लालचंद गुप्ता ने गैरइरादतन हत्या के मामले में सुनवाई के बाद तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। होलीपुर मदापुर शमसपुर गांव निवासी अशोक कुमार पुत्र सागर राजभर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें गांव के ही बलिराम पुत्र रामदेव राजभर तथा मानिकपुर जमीन हाजीपुर गांव निवासी अमरजीत पुत्र बगेदू राजभर, श्रीराम पुत्र भोला राजभर को आरोपी बनाया। वादी का कथन था कि 23 मार्च 2009 को उसके पिता सागर राजभर सो रहे थे। उसी दौरान आरोपियों ने ट्रैक्टर से उसके पिता को धक्का मार दिया जिससे उनकी मौत हो गई। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी ने कुल नौ गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को अवलोकन करने के बाद आरोपी बलिराम, अमरजीत और श्रीराम को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।