फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अवयस्क लडके के साथ दुराचार मे आठ साल की कैद व जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
मऊ। पाक्सो की विशेष अदालत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक वीर नायक सिंह ने घोसी कोतवाली क्षेत्र में अवयस्क लड़के के साथ हुए अप्राकृतिक दुराचार के एक मामले में आरोपी हाजीपुर निवासी छांगुर उर्फ मृत्युंजय पांडेय को दोषी पाते हुए आठ साल के कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की दशा में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का न्यायालय ने निर्देश दिया।
विज्ञापन

मामले के अनुसार वादिनी मुकदमा के अवयस्क लड़के के साथ 31 जुलाई 2015 को आरोपीगण छांगुर पांडेय, सोनू और बिल्लू अपने ट्यूबवेल पर ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुराचार किए। पीड़ित की मां ने थाने में मामला पंजीकृत कराया। दो अवयस्क आरोपियों का मामला बाल न्यायालय भेजा गया। आरोपी छांगुर उर्फ मृत्युंजय का परीक्षण इस न्यायालय में हुआ। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सी एल गुप्ता ने कुल सात गवाहों का परीक्षण कराकर अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित कराया। न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के सूक्ष्म विश्लेषण व अभियोजन व बचाव पक्ष की तर्कों व नजीरों पर विस्तृत व्याख्या के उपरांत अपना निर्णय सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें