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लेखपाल के साथ मारपीट करने के आरोपी की जमानत खारिज

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मऊ। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने लेखपाल के साथ मारपीट कर सरकारी कार्य में अवरोध करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। प्रभारी जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार तहसील सदर में तैनात लेखपाल स्वामीनाथ गुप्ता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि वह 17 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना की जाच के लिए क्षेत्र में गया था। उसी दौरान आरोपीगण उसे मारे पीटे तथा सरकारी अभिलेख छीनकर सूची फाड दिए। मामले में आरोपी बलिया जनपद के रसडा कोतवाली क्षेत्र के अठिलापुरा गांव निवासी अजय कुमार गुप्ता पुत्र अखिलानंद गुप्ता की और से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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