मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार सिंह ने जालसाजी के एक मामले में दो लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली घोसी को दिया। कस्बा खास घोसी निवासी मिट्ठू सोनकर पुत्र नथुनी ने कोर्ट में अर्जी दिया। इसमें सुभाष और दुर्गविजय को आरोपी बनाया। वादी का आरोप है कि उसके पिता की मौत के बाद आरोपीगण ने झूठा शपथ पत्र देकर उसके परिवार रजिस्ट्रर में अपना नाम दर्ज करवा लिया। मामले की सुनवाई के बाद सीजेएम ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली घोसी को दिया।