मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने गैर इरादतन हत्या, जालसाजी और गौ मांस बरामदगी के मामलों में पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार सरसेना गांव निवासी वादी मुकदमा सीता पासी पुत्र मंगरु पासी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसका भतीजा अरविंद से आरोपी के परिवार से कुछ विवाद हो गया था। जिसे लेकर 21 फरवरी 2019 को आरोपीगण ने अरविन्द को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिए। इलाज के दौरान अरविंद की मौत हो गई। मामले में आरोपी सरसेना गांव निवासी प्रभु पुत्र धनेसर और साहब पुत्र धनेसर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला भी चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। एसआई धनंजय सिंह 22 अप्रैल 2019 को गौ मांस बरामद किया। मामले में आरोपी जमीन बुढान निवासी अनीश पुत्र यासीन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। तीसरा मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। निरीक्षक कुमुद शेखर सिंह ने 15 मार्च 2019 को मिलिट्री की वर्दी में आरोपियों के पास से वाहन में लदा 6 कुंतल 46 किलो गांजा बरामद किया। मामले में आरोपी गाजियाबाद जनपद के मोदी नगर निवासी धर्मेंद्र यादव पुत्र राजेंद्र यादव तथा औरैया जनपद निवासी रिंकू यादव उर्फ हरवीर सिंह यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।