फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दहेज हत्या सहित दो मामलों में दो की जमानत खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
मऊ। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार ने दहेज हत्या और गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। कोतवाली घोसी क्षेत्र के फतहपुर तालनरजा गांव निवासी राधेश्याम चौहान की लड़की प्रियंका की शादी दो वर्ष पूर्व अनिल के साथ हुई थी। दहेज के लिए प्रियंका को उसके ससुराल वाले 10 दिसंबर 2016 मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिए। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में आरोपी लिलहवां धरमपुर गांव निवासी पति अनिल चौहान पुत्र रामजीत चौहान की और से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे कोट ने खारिज कर दिया। दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। भीटी मुहल्ला निवासी रामेश्वर पुत्र श्रीकांत की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 23 अप्रैल 2017 को जमीन संबंधित विवाद को लेकर आरोपीगण चुन्नू आदि ने लच्छू, हरिद्वार , उत्तम, प्रिंस आदि को मार पीटकर गंभीर चोटें पहुंचाई। मामले में आरोपी चुन्नू लाल पुत्र जवाहिर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे जिला जज ने खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें