मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ एमपी, एमएलए डाॅ. कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के विरुद्ध दाखिल परिवाद को खारिज कर दिया है। अभियोजन के अनुसार नवल किशोर शर्मा ने विशेष मजिस्ट्रेट एमपी / एमएलए कोर्ट की अदालत में परिवाद दाखिल की थी। इसमें आरोप था कि अमित शाह ने दो फरवरी 22 को बदायूं के सहसवान में एक जनसभा के दौरान कहा था कि सपा अध्यक्ष के साथ आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफिया दिखते थे। सीजेएम ने परिवाद खारिज कर दिया। संवाद