मऊ। स्वास्थ्य विभाग में सिटीजन चार्टर लागू होगा। इस नए बदलाव से काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब हर काम के लिए एक समय सीमा तय कर दी गई है। समस्या का निपटारा न होने पर शिकायत की जा सकेगी। इसके लागू होने से जिम्मेदारों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। विभाग का दावा है कि अभी आदेश न आने के चलते यह नियम जिले में लागू नहीं हुआ है। अस्पतालों की तर्ज पर स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश तो चल ही रही है, इसी बीच सिटीजन चार्टर भी लागू किया जाएगा। हर जगह डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाएगा। इस पर ओपीडी, भर्ती से लेकर जांच में लगने वाले समय के साथ यहां सुविधाओं की जानकारी भी उपलब्ध हुआ करेगी। हालांकि अभी तक इसे जिले में लागू नहीं किया गया है। समय सीमा के अंदर काम न होने पर इसकी शिकायत की जा सकती है। डेथ सर्टिफिकेट के लिए एक दिन का समय तो आयु प्रमाण पत्र के लिए 30 दिन और नर्सिंग होम के पंजीकरण के निर्णय के लिए 90 दिन का समय निर्धारित होता है। विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए भी अब अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने होंगे। सिटीजन चार्टर लागू होने के साथ ही यह तय कर दिया गया है कि विकलांगता सर्टिफिकेट को निर्धारित दिन में देना होता है। सीएमओ डॉ. एसएन दुबे ने बताया कि इसे लेकर लेकर अभी कोई लिखित आदेश नहीं आया है। आदेश मिलते ही इसका पालन शुरू कराया जाएगा।