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Mau News: प्रमाण न देने पर दो लाख से अधिक की नकदी होगी जब्त

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मऊ। नगरीय निकाय निर्वाचन-2023 के दृष्टिगत राज्य निर्वाचन आयोग लखनऊ की गाइड लाइन के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के कब्जे से दो लाख से अधिक की नकदी मिली तो उसे इसे लेकर चलने का प्रमाण पत्र देना होगा।
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यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह संदेह का पर्याप्त आधार बन सकता है कि इस नकदी का प्रयोग मतदाताओं को बरगलाने में किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में धनराशि जब्त कर ली जाएगी। अपर जिलाधिकारी बीपी सिंह ने बताया है कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को किसी आवश्यक उद्देश्य से निर्धारित मात्रा से अधिक नकदी ले जाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे ले जाने के लिए उसके पास ऐसे धन के स्रोत और उसके प्रयोग का कारण बताने के लिए समुचित कागजात होना चाहिए।
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