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Mau News: नगरपालिका चेयरमैन के विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही समाप्त

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मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी/ एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बिना अनुमति के जनसभा करने के मामले में नामजद नगर पालिका चेयरमैन अरशद जमाल सहित 16 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दी। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन एसओ मधुबन प्रशांत कुमार की तहरीर पर 27 अगस्त 2008 को मधुबन थाने में बिना की अनुमति के जनसभा करने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें नगर पालिका चेयरमैन अरशद जमाल, रामकृपाल सिंह, सरफराज, वीरेंद्र मल्ल, शुभाष यदुवंशी, राजकुमार यादव, पूर्व सांसद राजकुमार राय, पूर्व विधायक सुधाकर सिंह, पूर्व विधायक अमरेश पांडेय, मुसाफिर यादव, रामजन्म यादव, मिथिलेश यादव, राजेंद्र मिश्रा, विजय शंकर यादव, पूर्व विधायक कपिल देव यादव आदि को नामजद किया।
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पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। नगर पालिका चेयरमैन अरशद जमाल ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट दाखिल करते हुए मामले में लिए गए संज्ञान और सम्मन की कार्रवाई को निरस्त करने का अनुरोध किया। सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार किया। साथ ही आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही को भी निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी /एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने नगर पालिका चेयरमैन सहित सभी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी।
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