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तीन तलाक देने वाले पति के विरुद्ध मुकदमा

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घोसी। कोतवाली पुलिस ने आजमगढ़ जिले के जीयनपुर थाने के सगड़ी गांव निवासिनी नुसरत पुत्री स्व. इनामुल्लाह खान की तहरीर पर दहेज के लिए तीन तलाक देने वाले पति के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर किया है। सगड़ी गांव निवासिनी नुसरत का निकाह 14 अक्तूबर 2021 को घोसी कोतवाली क्षेत्र के नदवासराय निवासी मिस्बाहूउद्दीन उर्फ शादाब के साथ हुआ था। आरोप है कि निकाह के बाद से ही ससुराल वाले पांच लाख रुपये की मांग कर रहे थे। जिसको रिश्तेदारों व भाईयो से लेकर दे दिया। उसके बाद कुछ दिन तक तो ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में पेट्रोल पंप बनवाने के नाम पर पांच लाख रुपये की मांग करने लगे। असमर्थता जताने पर 14 मार्च 2022 को मारने-पीटने के बाद 15 मार्च 2022 को दोपहर में तीन तलाक दे दिया। पुलिस तहरीर पर पति के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई कर रही है।
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