मुख्य विकास अधिकारी राम सिंह वर्मा ने बताया कि उप्र खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहतसेवा एवं उत्पाद सेक्टर के लिए उद्यम की स्थापना के लिए 25 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से दिलाए जाने का प्रविधान है। लाभार्थियों का प्रोजेक्ट का 35 प्रतिशत धनराशि 8.75 लाख तक का अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम स्थापना के उपरांत तीन वर्ष तक 13 प्रतिशत अधिकतम ब्याज नियमानुसार लाभार्थी को प्राप्त हो सकेगा। योजना के अंतर्गत आनलाइन आवेदन किया जा रहा है। अनुदान प्राप्त होने की व्यवस्था भी आनलाइन होने के कारण यह योजना पूरी तरह पारदर्शी है। मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजना से संबंधित विवरण, वांछित अभिलेख, मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न कर अपने विकास खंड से कम से कम 50 ऋण आवेदन पत्र 15 दिनों में अनिवार्य रुप से आनलाइन पोर्टल Kviconline.gov.in पर एजेंसी का चयन करते हुए आवेदन कराएं, ताकि ग्रामीण स्तर पर अधिकाधिक रोजगार सृजन कराया जा सके।