मऊ। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने 15 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद गला दबाकर की गई हत्या और शव छुपाने के मामले में नामजद आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 15 वर्षीय नतिनी 22 अक्तूबर 2023 की रात में रामलीला देखने बनकटा गई थी। इसी दौरान रात में आरोपीगण ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया तथा गला दबाकर उसकी हत्या कर शव को धान के खेत में छिपा दिया। मामले में आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के बखरिया गांव निवासी अवनीश यादव पुत्र लालमोहन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।