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नाबालिग के साथ दुष्कर्म और मारपीट मारपीट करने के आरोपी की जमानत खारिज

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मऊ विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट शहिब जेहरा ने नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म और मारपीट करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की के साथ आरोपी ने 17 जून को दुष्कर्म किया। विरोध करने पर युवती को टागीं से मारकर घायल कर दिया। मामले में आरोपी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बैरिया डुमरांव गांव निवासी अरविंद कुमार पुत्र चंदा की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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