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हत्या के प्रयास में दो की जमानत खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने जमीन के विवाद को लेकर हुए हत्या के प्रयास के मामले में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया । जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार अछार गांव निवासिनी ऊषा देवी पत्नी अच्छेलाल की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि 16 अगस्त को उसके पति अच्छेलाल दुकान से घर जा रहे थे, उसी दौरान अछार रेलवे स्टेशन फाटक के पूरब जमीन के विवाद को लेकर आरोपीगण ने चाकू से मार कर उन्हें घायल कर दिया । मामले में आरोपी रानीपुर थाना क्षेत्र के महासो गांव निवासी राहुल कुमार पुत्र रामानंद और विकास उर्फ विमलेश कुमार पुत्र विनोद कुमार की ओर से जमानत के लिए अलग-अलग अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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