मऊ । जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरलाल ने हत्या, दुष्कर्म और लूट के अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा गांगेवीर गांव निवासी नंदमोहन मल्ल का भतीजा अक्षय कुमार पुत्र अमित कुमार की 30 सितंबर 2020 को हत्या कर दी गई। मामले में आरोपी खीरी कोठा गांव निवासी हिमांशु बलवीर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा का आरोपी ने फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही अश्लील फोटो व्हाट्सएप पर भेज दिया। मामले में आरोपी मीरपुर रहीमाबाद गांव निवासी अनिल कुमार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। तीसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। वादी मुकदमा अमित वर्मा अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था कि 14 जून को रास्ते में उसका आभूषण लूट लिया गया। मामले में आरोपी कोतवाली घोसी क्षेत्र के भटौली भटमिला गांव निवासी सुधीर यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।