हत्या का प्रयास और नौकरी दिलाने के नाम पर रुपया हड़पने के कुल चार मामलों में चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। प्रभारी जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी की नाबालिग बहन को आरोपी बहला फुसलाकर भगा ले गया। मामले में आरोपी गाजीपुर जनपद के सुहवल थाना क्षेत्र के पटकनिया गांव निवासी शशिकांत यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की बहन को सामान लेने कोपागंज बाजार गई थी। इस दौरान आरोपी उसे बहला फुसलाकर ले भगा। आरोप है कि वादी की बहन को 50 हजार रुपये में बेच दिया गया था। मामले में आरोपी बलिया जनपद के उभाव थाना क्षेत्र के सोनाडीह गांव निवासी राजकुमार गौतम उर्फ राजू की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। तीसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा ऊषा देवी के पति अच्छेलाल को जमीन के विवाद और मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर चाकू से मारकर हत्या का प्रयास किया था। मामले में आरोपी अछार चट्टी निवासी मुकेश गुप्ता की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। चौथा मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार मालव गांव निवासी संजय कुमार की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि आरोपी ने नौकरी दिलाने के नाम उसका 70 हजार रुपये हड़प लिए। मामले में आरोपी वलीदपुर मठिया गांव निवासी नागेंद्र कुमार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई । जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।