फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्या के मामले मे आरोपी की जमानत खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली मोहम्मदाबाद गोहना का है। अभियोजन के अनुसार शेखवलिया गांव निवासी वादिनी मुकदमा मीना यादव के पति बिजली यादव की 12 जनवरी 20 की सुबह टहलते समय गुुुरूकुल पब्लिक स्कूल के पास अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वादिनी की तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस की विवेचना में शेखवलियां गांव निवासी अनिल यादव पुत्र राम सरीख यादव का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। आरोपी अनिल यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद जिला जज ने खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें