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Mau News: नाबालिग से दुष्कर्म के दो मामलों में नहीं मिली जमानत

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मऊ। विशेष जज पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के अलग-अलग दो मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जमानत नहीं मिलने से उन्हें जेल में ही रहना होगा। पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ आरोपी ने 6 मई को दुष्कर्म किया, मुंह बंद रखने के लिए धमकी दी। मामले में आरोपी मनमन का पूरा दुबारी निवासी जनार्दन प्रसाद पुत्र स्व. लालचंद प्रसाद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद जज ने खारिज कर दिया। दूसरा मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। 12 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया। उसे बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के फनशब्दा गांव निवासी राजकुमार राजभर पुत्र स्व. दुर्ग विजय की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया। विशेष जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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