मऊ। विशेष जज पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म तथा किशोर से कुकर्म के अलग-अलग मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पहला मामला घोसी का है। 16 वर्षीय नाबालिग को 6 मार्च को आरोपी बहला फुसलाकर कर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता से दुष्कर्म किया। उसे धमकी दी। आरोपी कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के चालीसवा गांव निवासी दिवाकर कन्नौजिया ने जमानत के लिए अर्जी दी। मामले को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। 14 वर्षीय लड़के के साथ आरोपी ने 30 अप्रैल को कुकर्म किया। आरोपी मधुबन के मीरपुर गांव निवासी सम्हारू ने जमानत के लिए अर्जी दी। जिसे सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया। विशेष जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।