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Mau News: गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो की जमानत अर्जी खारिज

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मऊ। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राजीव वत्स ने गैंगस्टर एक्ट के अलग-अलग मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक कृष्ण शरण सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार प्रभारी निरीक्षक हलधरपुर की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। मामले में आरोपी नसीराबाद खुर्द गांव निवासी श्री राम चौहान पुत्र देवनाथ की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार प्रभारी निरीक्षक कोतवाली घोसी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। मामले में आरोपी करीमुद्दीनपुर निवासी शाहजमन पुत्र मोहम्मद यूनुस की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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