मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर की अदालत ने दहेज हत्या और दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने के बाद अर्जी नामंजूर कर दी। पहला मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया थाना क्षेत्र के कोयलसा गांव निवासी संतोष कुमार पुत्र दुर्गा सोनकर की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। वादी का आरोप था कि 20 जून 23 को उसकी बहन आरती की दहेज को लेकर उसके पति व परिवार के अन्य लोगों ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। मामले में आरोपी दोहरीघाट निवासी सुनील कुमार पुत्र रामाश्रय सोनकर ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। अदालत ने सुनवाई के बाद उसकी अर्जी खारिज कर दी। दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की लड़की को आरोपी 19 जनवरी 24 को शादी के आशय से भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी अछार गांव निवासी पवन कुमार पुत्र रमापति उर्फ शोभाराम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दी।