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Mau News: गैर इरादतन हत्या के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने गैर इरादतन हत्या के मामले में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी जीसीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार सरायलखंसी थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव निवासिनी उर्मिला देवी पत्नी सुरेंद्र प्रजापति की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि 21 जुलाई 23 को अजय प्रजापति को आरोपीगण मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाए, इलाज के दौरान अजय प्रजापति की मौत हो गई।मामले में आरोपीगण नसीरपुर गांव निवासी गुड्डू उर्फ वीरेंद्र पाल पुत्र शिवपाल व अखिलेश पाल पुत्र विश्वनाथ पाल की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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