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तीन मामलों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने हत्या, दुष्कर्म और नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने के 3 मामलों में नामजद तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार गहनी गांव निवासी सिनू सिंह पत्नी देवेंद्र सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। पीड़ित का कहना है कि पारिवारिक विवाद को लेकर उसके पति देवेंद्र सिंह की 20 जून को फावड़े से काट कर हत्या कर दी गई । मामले में आरोपीगण गहनी गांव निवासिनी संगीता सिंह पत्नी विनोद सिंह व पूजा सिंह पुत्री विनोद सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
दूसरा मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी की 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी 11 अगस्त को बहला फुसलाकर भगा ले गया। मामले में आरोपी सिद्धाअहिलासपुर गांव निवासी बृजभान पुत्र रामवृक्ष की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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तीसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा के पति की मौत हो गई है, वह शहर के मुहल्ला भीटी में रहती है। इस दौरान आरोपी ने उसे शादी का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी बलिया जनपद के नगर थाना क्षेत्र के बछईपुर गांव निवासी पिंटू खरवार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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