मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने नशीला पदार्थ सुंघाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में नामजद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने और केस डायरी के अवलोकन के बाद पारित किया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। आरोपी पुष्पेंद्र कुमार सिंह ने पीड़िता को 9 जनवरी 24 को अपने पास साथ ले गया। उसे नशीला पदार्थ सुंघा दिया जिससे वह बेहोश हो गई। आरोप है कि इस दौरान आरोपीगण ने सामूहिक दुष्कर्म किया। उसका वीडियो बना कर उसे ब्लैकमेल करते हुए कई बार दुष्कर्म किया। गर्भवती होने पर गर्भपात करा दिया। पुष्पेंद्र सिंह पुत्र विजय शंकर सिंह गाजीपुर जनपद के असना गांव का रहने वाला है। उसने जमानत के लिए अर्जी दी। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।