मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने गोली मारकर 50 हजार रुपये की छिनैती के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, सरायलखंसी थाना क्षेत्र के सिंहाव बबुआपुर गांव निवासी लक्ष्मण चौहान की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसके बड़े भाई सुमंत चौहान का नियामतपुर बगली में ग्राहक सेवा केंद्र है। सुमंत 18 नवंबर 2021 को नियामतपुर से घर आ रहे थे कि गोली मारकर उनका बैग छीन लिया गया। बैग में 50 हजार रुपये थे। मामले में आरोपी गाजीपुर जनपद के मरदह थाना क्षेत्र के नखतपुर गांव निवासी प्रदीप यादव और रानीपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी हिमांशु यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।