मऊ। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
पहला मामला थाना रामपुर क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी शादी करने का झांसा देकर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के हरपुर विंदावलिया गांव निवासी मिथुन साहनी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की को आरोपी शादी के करने के बहाने भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी अमेठी जनपद के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के उम्मरपुर दौलतपुर गांव निवासी अल्लू की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल श्रीवास्तव, रामचंद्र चौहान और प्रवीण मिश्रा के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।