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Mau News: दहेज हत्या और दुष्कर्म के मामले में दो की जमानत अर्जी खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने दहेज हत्या और दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार दोहरीघाट थाना क्षेत्र के मादी दुल्लाह गांव निवासी कैलाश गोंड की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। वादी का कथन है कि उसकी लड़की पूजा की शादी 18 दिसंबर 22 को दीपक के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज के लिए पूजा को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे तथा 14 अप्रैल को गला दबाकर हत्या कर दी। मामले में आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के आदमपुर दरगाह गांव निवासी प्रियंका पत्नी सुनील गोंड की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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दूसरा मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा के साथ आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया तथा शादी करने से इंकार कर दिया। मामले में आरोपी भीटा पश्चिम वलीदपुर निवासी फुरकान रजा की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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